जयपुर, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने भूमि धोखाधड़ी से जुडे मामले में आरोपित रघुवीर सिंह और हनुमान प्रसाद शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपितों की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में भूमि संबंधित मामलों में व्यापक स्तर पर धोखाधडी की घटनाएं हो रही हैं. यदि ऐसे में आरोपितों को जमानत का लाभ दिया गया तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.
पीडित पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण कुमार पारीक ने बताया कि परिवादी आनंद प्रकाश ने इस्तगासे के जरिए बनीपार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता ने सितंबर, 2003 को अपनी जेडीए से जुड़े काम को लेकर करीब छह हैक्टेयर जमीन की पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी तीन साल के लिए रघुवीर सिंह के नाम बनाई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2009 में रघुवीर ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जेडीए से संबंधित भूमि के पट्टे बनवा लिए. वहीं आरोपित हनुमान प्रसाद ने बतौर गवाह इस पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद इन पट्टों के जरिए जमीन का बेचान कर दिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था.
—————
(Udaipur Kiran)
You may also like

सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया, महाराष्ट्र मंत्री ने बताया हास्यास्पद

आसियन शिखर सम्मेलन: विदेश मंत्री जयशंकर ने सिंगापुर और थाईलैंड के समकक्षों से मुलाकात की

दिल्ली : यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का खुलासा, पूर्व प्रेमिका सहित तीन गिरफ्तार

सहारनपुर में टायर की फैक्टरी में बॉयलर फटा, दो मजदूरों की मौत, पांच घायल

मेगा साइबर जागरूकता अभियान में लाखों लोगों ने लिया भाग




