फिरोजाबाद, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को पीट-पीटकर एक व्यक्ति की हत्या के दोषी पिता व उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना जसराना के गांव जाजूमई में प्रकाश चंद्र पुत्र लल्लू सिंह की 30 जुलाई 2020 को बिजली की केबिल छत से डालने का विरोध करने पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें बचाने गए परिजनों पर फायर कर दिया, जिससे उसकी बेटी राधा घायल हो गई। बेटे सबलू कुमार ने खरग सिंह और उसके बेटों धर्मेंद्र, दिनेश व मुकेश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दाे विमल वर्मा की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अजय कुमार यादव ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान न्यायालय में 11 गवाहों ने गवाही दी। इसके अलावा 21 साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 32 – 32 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी ने बताया कि न्यायालय ने धर्मेंद्र को 25 आर्म्स एक्ट में चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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