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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद

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जयपुर, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.21 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त साल 2020 से ही दुष्कर्म के अपराध में शामिल रहा है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पूर्व में भी पीडिता का अपहरण किया था. उस समय पीड़ित पक्ष ने नरम दिली और 24 साल के इस अभियुक्त के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई नहीं करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था. वहीं एक अन्य नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला भी आरोपित के खिलाफ लंबित है. ऐसे में अभियुक्त के साथ किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीडिता की मां ने 14 जून, 2021 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसने पूर्व में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने को लेकर अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसमें अभियुक्त को जेल हो गई थी. वहीं बाद में जमानत होने के बाद अभियुक्त ने उसकी बेटी को धमकाया कि वह उसके अश्लील वीडियो वायरल कर देगा. घटना के दिन 13 जून, 2021 को उसकी बेटी स्कूटी से घर आ रही थी. रास्ते में अभियुक्त अजीत ने अन्य लडकों के साथ बेटी का रास्ता रोका. इसके बाद वह पीडिता को स्कूटी पर जबरन बगरू ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बगरू ले गया था. यहां उसने उसे एक कमरे में रखा और तीन-चार बार दुष्कर्म किया. घटना के बाद उसने परिजनों को फोन कर जानकारी दी और परिजन उसे आकर ले गए.

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(Udaipur Kiran)

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