जलपाईगुड़ी, 30 जून (Udaipur Kiran) । जलपाईगुड़ी विशेष पॉक्सो कोर्ट के नाबालिग दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 29 मई 2023 को नाबालिग की मां ने भक्तिनगर थाने में उसकी बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक नाबालिग जब ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी तो इलाके के एक लोग जो
राजमिस्त्री का काम करता था। वह अपहरण कर उसकी बेटी को अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में वह उसे खाली गोदाम में छोड़कर भाग गया। शिकायत के आधार पर आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
लंबे कानूनी प्रकिया के बाद न्यायाधीश रिंटू सूर ने नौ गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपित को आरोपित को दोषी पाया। जिसके बाद सोमवार को आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपित पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने जिला विधिक सहायता परिषद को पीड़ित को पांच लाख रूपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
—————
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार
You may also like
मुख्यमंत्री ने किया पुस्तक द अनटोल्ड केरल स्टोरी का विमोचन, बोलीं- बेटियों को सशक्त बनाया जाए
क्या तमिल सिनेमा में नए ट्रेंड के रूप में उभर रहे हैं जांची गई थ्रिलर फिल्में?
शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर कहा, 'नहीं पड़ता कोई फर्क'
उत्तर प्रदेश : पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को दबोचा
श्रीलंका ने बांग्लादेश ODI सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का किया ऐलान