प्रयागराज, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 27 मई 2025 के आदेश का पालन करें या सात अक्टूबर को अदालत में हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मनोहर गुप्ता की अवमानना अर्जी पर दिया। याची ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर डीएम की ओर से कोई फैसला नहीं लिए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 27 मई 2025 के आदेश से याची के आवेदन पर छह सप्ताह में फैसला लेने के लिए डीएम को आदेश दिया था।
इसके बाद भी डीएम की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना अर्जी दाखिल की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि डीएम की ओर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दी।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
बुरी नजर से परेशान है घर? जानिए इसके 5 संकेत और इसकेˈ तुरन्त असरदार समाधान
Apple On Iphone Production In India: भारत में आईफोन बनाने के बारे में एप्पल ने लिया ये बड़ा फैसला, डोनाल्ड ट्रंप ने निर्माण न करने का डाला था दबाव
राजस्थान में बारिश से जनजीवन प्रभावित, आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट
Audi Q3 देगी 119 KM तक की रेंज, Mercedes GLA और BMW X1 के छूटेंगे पसीने
दुनिया में नाई होते ही नहीं हैं बाल कटवाने गए शख्स नेˈ ऐसा क्यों बोला?