Next Story
Newszop

धोखाधड़ी के आरोपित की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब

Send Push

प्रयागराज, 04 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के थाना नाई की मंडी में दर्ज धोखाधड़ी और शस्त्र अधिनियम से जुड़े एक मामले में आरोपित भूपेंद्र उर्फ भूपेंद्र सारस्वत और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने दिया है। याची पर पुलिस स्टेशन नाई की मंडी, जिला आगरा में 24 मई 2025 को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/30 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है। याचिका में एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तार पर रोक की मांग की गई है।

याची एक का कहना है कि उसके पास वैध लाइसेंस है। दूसरे याची का लाइसेंस वर्ष 2003 में जारी किया गया, जो वर्ष 2017 में खो गया था। जिसके बाद 4 जुलाई 2018 को एक डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया गया। यदि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के रिकॉर्ड में लाइसेंस के नवीनीकरण को नहीं दर्शाया गया है, तो यह याचियों की जिम्मेदारी नहीं है।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Loving Newspoint? Download the app now