प्रयागराज, 28 मई . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अम्बेडकर विहार आवास योजना सूबेदारगंज के फ्लैट स्वामियों का एसोसिएशन बनाने के लिए आठ हफ्ते में कदम उठाने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने रवीश तिवारी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची का कहना था कि पीडीए डेवलपर है. उसकी जिम्मेदारी है कि अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कांस्ट्रक्शन, ओनरशिप एवं मेंटीनेंस) एक्ट की धारा 14 के तहत फ्लैट स्वामियों के एसोसिएशन का पंजीकरण कराये. जिसका पालन करने का निर्देश दिया जाय.
पीडीए ने 2005 मे आवास योजना शुरू की. 2011 तक सभी आवंटियों को कब्जा व बैनामा कर दिया गया. इस हाउसिंग स्कीम की पीडीए ने 2006 मे सोसायटी बनाई थी. उसका पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया और न ही फ्लैट मालिकों का एसोसिएशन बनाया गया.
पीडीए के वकील ने बताया कि सहायक निबंधक ने बताया है कि तीन सोसायटी का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है. केवल एक ओनर एसोसिएशन बनाया जाय. कहा पीडीए के जोनल अधिकारी ने जानकारी दी है कि पोर्टल तैयार कर लिया गया है. जैसे ही एसोसिएशन की अर्जी आयेगी पंजीकृत कर लिया जायेगा. सभी फ्लैट स्वामी एक ग्रुप है. माडल बाइलाज 2011 से लागू है. जिसके तहत अर्जी दी जाय. इस पर कोर्ट ने पीडीए को एसोसिएशन बनाने का आदेश दिया है.
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/ रामानंद पांडे
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