Next Story
Newszop

जबलपुर : सागर विवि पर जुर्माना लगाते हुए हाईकोर्ट ने ईसी का फैसला किया खारिज

Send Push

जबलपुर, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । मप्र हाईकोर्ट ने सागर के डॉ. हरीसिंह गौर विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों पर नियुक्तियों के संबंध में वहां की कार्य परिषद (ईसी) द्वारा 14 नवंबर 2022 के निर्णय को खारिज कर दिया है। इस फर्जीवाड़े के जरिए योग्य उम्मीदवारों का हक छीनने पर अदालत ने विवि प्रशासन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान 45 दिनों के भीतर करना होगा। इस निर्णय की आड़ में विवि प्रशासन ने 157 पदों पर नियुक्तियां कर दी थीं।

जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए ईसी के फैसले को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि कार्य परिषद के 7 फरवरी 2020 के फैसले के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता तो 14 नवंबर 2022 के फैसले के तहत नियुक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसर 15 नवंबर 2025 से काम नहीं कर सकेंगे।

—————

(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

Loving Newspoint? Download the app now