फिरोजाबाद, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर के दोषी को 6 वर्ष 10 महीने कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना सिरसागंज पुलिस ने वर्ष 2013 में हाजी उर्फ इनाम उर्फ दिलशाद उर्फ मुन्ना उर्फ राजू के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ़ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की. उन्होंने बताया कि न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना. न्यायालय ने उसे 6 वर्ष 10 महीने की सजा सुनाई है. उस पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like

पाकिस्तान ने साल 1998 के बाद कोई परमाणु टेस्ट नहीं किया... भारत के आरोपों से बौखलाई शहबाज सरकार, उगला जहर

Cricket In La Olympics 2028: ओलंपिक में 128 साल बाद होगी क्रिकेट, नोट कर लीजिए कितनी टीमें खेलेंगी

Taurus Love Horoscope 2026 : वृषभ राशि के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव, शनि की दृष्टि से रहें सतर्क

मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी ठंड, भोपाल-इंदौर पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडे, रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट

शिमला में महिला समेत तीन चरस तस्कर गिरफ्तार





