Rajasthan Pensioners Pension Update 2025: राजस्थान के लाखों पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। जिन पेंशनर्स (बुजुर्ग, विधवा और विशेष योग्यजन) ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे 31 मई 2025 से पहले करवा लें, अन्यथा जून से पेंशन अटक सकती है या पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन की अवधि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। योजना के तहत लाभार्थियों की मांग और सुविधा के लिए विभाग ने सत्यापन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दी है। लाभार्थी अपना सत्यापन तुरंत करवा लें ताकि पेंशन में किसी तरह की रुकावट न आए।
इन माध्यमों से किया जा सकता है सत्यापन
- पेंशन धारक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, ई-मित्र प्लस केन्द्र एवं ‘राजस्थान सामाजिक पेंशन एवं आधार फेसआरडी’ मोबाइल एप के माध्यम से बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन द्वारा कर सकता है।
- इसके लिए विकसित एन्ड्रॉइड मोबाइल एप (राजस्थान सामाजिक पेंशन एवं आधार फेसआरडी) के माध्यम से लाभार्थी का चेहरा पहचान के आधार पर वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
- जो पेंशनर्स वृद्धावस्था, शारीरिक बीमारी के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए घर से बाहर जाने में असमर्थ हैं, वे संबंधित अनुमोदन अधिकारियों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से घर से ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- इंप्रिंट द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर पेंशनर्स अपने पीपीओ, आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड के साथ उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स से वंचित पेंशनभोगियों का भौतिक सत्यापन भी आईरिस स्कैन द्वारा किया जा सकेगा।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृति अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तो अधिकारी द्वारा स्वयं अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर प्रविष्ट करने के पश्चात पेंशनर के पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
समस्या होने पर कहां संपर्क करें
पेंशन योजना में लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की समस्या आने पर पेंशनभोगी संबंधित ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, नगर निगम आयुक्त तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।
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