नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आतंकवाद और विस्फोटक अधिनियम के साथ ही कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि यूएपीए आतंकवादी कृत्यों और आतंकवाद का समर्थन करने पर सजा से संबंधित है। पुलिस ने घटना में विस्फोटकों के अवैध कब्जे और इस्तेमाल के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई है।
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साबित होने पर मिलती है मौत की सजा!बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत जो धारा (16) लगाई है, उसमें मौत होने पर ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार शख्स को उम्रकैद या मृत्युदंड के साथ-साथ जुर्माना भी हो सकता है। वहीं, दूसरी धारा (18) किसी आतंकवादी कृत्य की योजना बनाने, षडयंत्र रचने या उसमें मदद करने पर केंद्रित है। इसके मुताबिक अगर आतंकवाद में मदद करने, सलाह देने, उकसाने या तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
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इन धाराओं के तहत भी दर्ज किया केसयूएपीए के अलावा दिल्ली धमाके से जुड़े मामले में फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। ये अधिनियम घटना में विस्फोटकों के अवैध कब्जे और इस्तेमाल से संबंधित हैं। अधिकारियों ने विस्फोट में हुई मौतों और चोटों को कवर करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों के प्रावधान भी जोड़े हैं।
इन इलाकों से निकलती दिखी है कारबता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस ने उस कार से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है, जिसमें विस्फोट हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में कार को सोमवार शाम करीब 4 बजे दरियागंज बाजार इलाके से निकलते देखा गया। इसके बाद यह कार सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में नजर आई है।
गिरफ्तारियों से भी जोड़कर देखा जा रहाब्लास्ट को लेकर एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि कहीं ये फिदायीन हमला तो नहीं है। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों से तीन डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे।
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साबित होने पर मिलती है मौत की सजा!बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत जो धारा (16) लगाई है, उसमें मौत होने पर ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार शख्स को उम्रकैद या मृत्युदंड के साथ-साथ जुर्माना भी हो सकता है। वहीं, दूसरी धारा (18) किसी आतंकवादी कृत्य की योजना बनाने, षडयंत्र रचने या उसमें मदद करने पर केंद्रित है। इसके मुताबिक अगर आतंकवाद में मदद करने, सलाह देने, उकसाने या तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
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इन इलाकों से निकलती दिखी है कारबता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस ने उस कार से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है, जिसमें विस्फोट हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में कार को सोमवार शाम करीब 4 बजे दरियागंज बाजार इलाके से निकलते देखा गया। इसके बाद यह कार सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में नजर आई है।
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