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दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 में बदलाव, स्विमिंग पूल, होटल, ऑडिटोरियम के लिए कैसे मिलेगी NOC; सीएम रेखा गुप्ता ने बताया

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नई दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वालों को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है। उपराज्यपाल (LG) के आदेश पर PM मोदी की सरकार ने दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 में बदलाव किया है। इस बदलाव से पुलिस का काम आसान हो जाएगा। अब पुलिस को लाइसेंस, NOC या परमिशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। यह काम अब सरकार या उस विभाग का होगा जिसके तहत वह सुविधा आती है।



रेखा गुप्ता ने बताया कि पहले दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 28 के तहत पुलिस स्विमिंग पूल, होटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस जारी करती थी। अब यह नियम हटा दिया गया है। अब पुलिस का काम सिर्फ सुरक्षा देना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इससे पुलिस बिना किसी परेशानी के अपना काम कर पाएगीय़



रेखा गुप्ता ने PM मोदी और LG को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि दिल्ली के लोगों को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है...आज, LG के आदेश पर, PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के बारे में एक निर्णय लिया, जिसकी धारा 28 पहले पुलिस को स्विमिंग पूल, भोजनालयों, होटलों, मोटलों, ऑडिटोरियमों के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति जारी करने को नियंत्रित करती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब, केवल सरकार या वह निकाय जिसके तहत वह सुविधा आती है, लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। पुलिस का काम प्रशासन चलाना, सुरक्षा प्रदान करना है, अब पुलिस बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकेगी... मैं PM मोदी, उपराज्यपाल को धन्यवाद देती हूं... यह दिल्ली के लोगों के वोट की शक्ति है..."



इस बदलाव से दिल्ली में कारोबार करना आसान होगा। पुलिस पर काम का बोझ कम होगा। लोग अब आसानी से लाइसेंस और परमिशन पा सकेंगे। यह दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। CM ने कहा कि यह दिल्ली के लोगों के वोट की ताकत है जिससे यह बदलाव संभव हो पाया है।

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