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गरीबों, मिडल क्लास, युवा, किसान और महिलाओं को होगा जीएसटी सुधार का फायदा : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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New Delhi, 22 सितंबर . वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि Monday से लागू GST सुधार का फायदा गरीब, मध्यम वर्ग, न्यू मिडल क्साल, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार और उद्यमी सभी को होगा.

5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर में बदलाव से न केवल लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सहकारी संघवाद भी मजबूत होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने Sunday को Prime Minister Narendra Modi के राष्ट्र के नाम संबोधन का हवाला देते हुए कहा, “हमें सभी को मिलकर विकास दर बढ़ाने, व्यापार को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए. 2017 से सभी राज्यों को साथ लेकर इतने बड़े कर सुधार को लागू करना संभव हुआ.”

उन्होंने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नेक्स्ट जेन GST की शुरुआत और GST बचत उत्सव के अवसर पर पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में कई संदेश थे.

उन्होंने लिखा, “नेक्स्ट जेन GST एक जनक्रेंदित सुधार है.”

उनके अनुसार, GST सुधारों से लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है.

12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स वाली अधिकांश वस्तुओं को अब 5 प्रतिशत के निचले ब्रैकेट में रखा गया है. कुछ जरूरी सामान पर टैक्स शून्य कर दिया गया है. इस सुधार से 1.4 अरब भारतीयों को काफी फायदा होगा.

इसके अलावा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक और महंगी लग्जरी कारों जैसी हानिकारक या बहुत महंगी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स लगाया गया है.

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाली GST काउंसिल ने सर्वसम्मति से इन सुधारों को मंजूरी दी.

केंद्र Government को उम्मीद है कि सरल संरचना से जरूरी सामान की कीमतें तुरंत कम होंगी, खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.

देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए GST के नए सुधार लागू हुए हैं.

पीएम मोदी के अनुसार, नवरात्रि का पहला दिन GST बचत उत्सव के रूप में खास होगा. इस उत्सव में नागरिकों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी पसंद की वस्तुओं को आसानी से खरीद पाएंगे.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “त्योहारों के इस मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा. ये सुधार India की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे. 12 प्रतिशत GST रेट वाली वस्तुओं में से 99 प्रतिशत अब 5 प्रतिशत रेट के दायरे में आ गई हैं.”

एसकेटी/

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