सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का डेटा नष्ट नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम के डेटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस समय ईवीएम से कोई डेटा हटाया नहीं जाएगा और न ही इसमें नया डेटा जोड़ा जाएगा।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में पीठ ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है। यदि किसी हारने वाले उम्मीदवार को संदेह है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, तो इंजीनियर से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं।
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