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31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल करें ITR, अन्यथा मिलेगी नोटिस

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इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की अंतिम तिथि

इनकम टैक्स रिटर्न

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जो अब बीत चुकी है। यदि आप रिटर्न भरने से चूक गए हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लेट फीस के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

आपको जानकारी होनी चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेट फीस के साथ रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक भरा जा सकता है। इस लेख में हम बताएंगे कि लेट फीस कितनी होगी और आप कैसे ITR फाइल कर सकते हैं।


लेट फीस की राशि कितनी देनी होगी लेट फीस?

यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना भूल गए हैं, तो आप 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने देरी से रिटर्न भरने वालों के लिए दो श्रेणियों में लेट फीस निर्धारित की है। यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। वहीं, यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी।


ITR फाइल करने की प्रक्रिया कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
  • इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अपने पैन कार्ड नंबर से लॉगिन करें।
  • अपनी आय के अनुसार ITR फॉर्म का चयन करें।
  • असिसमेंट वर्ष – FY24 के लिए AY2024-25 चुनें।
  • आवश्यक व्यक्तिगत विवरण और कटौतियाँ भरें।
  • फाइलिंग पर ₹ 5,000 का विलंब शुल्क लागू होगा।
  • आधार ओटीपी का उपयोग करके सबमिट करें और सत्यापित करें।

यदि 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरा गया तो? 31 दिसंबर तक नहीं भरा रिटर्न तब क्या?

लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। यदि आप इस तिथि तक भी रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा, विभाग आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है।

आयकर विभाग के पास विभिन्न स्रोतों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है। यदि आप ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए ITR फाइल करना बेहतर है।


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