अजमेर के पलटन बाजार क्षेत्र में बुधवार को छावनी परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान छावनी परिषद की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से दो मंजिला अवैध बिल्डिंग को गिरा दिया। इस दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत सिविल लाइन थाना पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की अशांति या विरोध की स्थिति से निपटा जा सके।
छावनी परिषद के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित निर्माण को बिना किसी अनुमति और स्वीकृति के शुरू किया गया था। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद जब निर्माण कार्य जारी रहा, तब परिषद ने नियमानुसार सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को इसे गिराने का निर्णय लिया। कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया था।
बुलडोजर की कार्रवाई के समय स्थानीय लोग और व्यापारियों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। परिषद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कैंटोनमेंट एक्ट और स्थानीय भवन निर्माण नियमों के तहत की गई है।
छावनी परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "पलटन बाजार क्षेत्र छावनी क्षेत्र में आता है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के करना गैरकानूनी है। हमने कई बार संबंधित व्यक्ति को चेताया, लेकिन निर्माण कार्य रोकने के बजाय तेज़ कर दिया गया। मजबूरन हमें यह कार्रवाई करनी पड़ी।"
परिषद की इस सख्त कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। छावनी क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं, जिसे देखते हुए परिषद ने अब सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि छावनी परिषद का यह कदम सही दिशा में है, क्योंकि अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है।
गौरतलब है कि छावनी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए पहले परिषद से अनुमति लेना आवश्यक होता है। बिना अनुमति के की गई ऐसी गतिविधियों को परिषद ‘अनधिकृत निर्माण’ की श्रेणी में रखकर तत्काल प्रभाव से ध्वस्त कर सकती है।
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