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भारतीय मुद्रा से छेड़छाड़ करना है कानूनी अपराध! धारा 13 के अनुसार ऐसा करने वाले को होती है इतने साल की सजा

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डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में भारतीय मुद्रा के अपमान से जुड़ा एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें भारतीय मुद्रा के 10 रुपये के सिक्के से अंगूठियां बनाई जा रही हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि भारतीय मुद्रा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कानूनी तौर पर एक बड़ा अपराध है, लेकिन वायरल वीडियो के अनुसार, एक दुकानदार सिक्कों के बीच का हिस्सा हटाकर और बाहरी छल्ले को सोने जैसी चमक देकर उन्हें अंगूठियों में बदल रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 और 2011 के तहत ₹10 का सिक्का एक वैध मुद्रा है। इसे लेना या लेन-देन में इसका इस्तेमाल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी स्पष्ट किया है कि ₹10 के सिक्कों के सभी डिज़ाइन पूरी तरह से वैध हैं और इन्हें बिना किसी झिझक के स्वीकार किया जाना चाहिए। कुचामन सिटी के अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि भारतीय मुद्रा, चाहे वह सिक्का हो या नोट, को पिघलाना, तोड़ना, घोलना या किसी अन्य धातु के साथ मिलाना भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। भारतीय सिक्का अधिनियम की धारा 13 में इसके लिए सात साल की सजा का प्रावधान है।

ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी
भारतीय मुद्रा के अपमान से जुड़ा मामला सामने आने के बाद शहर के स्वर्णकार समाज ने भी आपत्ति जताई है। समाज अध्यक्ष नवल सोनी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी को भी भारतीय मुद्रा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे समाज का कोई भी सदस्य ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो समाज उसका समर्थन नहीं करेगा। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं, कुचामन थानाधिकारी सतपाल चौधरी ने चेतावनी दी कि भारतीय मुद्रा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कानून के विरुद्ध है। भारतीय दंड संहिता 2011 के तहत इसे देशद्रोह के बराबर माना जाता है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जाएगी और यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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