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35 हेक्टेयर सरकारी भूमि से हटेगा कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश

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रुड़की। खानपुर क्षेत्र के गांव अवधिपुर में सोलानी नदी की 35 हेक्टेयर कृषि भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने लक्सर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को उक्त भूमि से तत्काल अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अवधिपुर गांव के निवासी राजपाल और रविंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सोलानी नदी की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में सोलानी नदी के नाम दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा कर रखा है।

हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए लक्सर एसडीएम को निर्देश दिए कि वह तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर 35 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराएं। याचिकाकर्ता रविंद्र ने लक्सर उपजिलाधिकारी से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश का त्वरित पालन किया जाए।

एसडीएम लक्सर ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही मौके पर कार्रवाई की जाएगी।

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